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समस्तीपुर में जन्म-मृत्यु पंजीकरण को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला आयोजित
- Reporter 12
- 24 Dec, 2025
समस्तीपुर।समाहरणालय परिसर स्थित सभा कक्ष में मंगलवार (23 दिसंबर 2025) को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी ने की। प्रशिक्षण का शुभारंभ नगर आयुक्त समस्तीपुर, एसडीएम रोसरा एवं जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने पौधा भेंट कर नगर आयुक्त एवं अनुमंडल पदाधिकारी का स्वागत किया।
कार्यशाला में मास्टर ट्रेनर श्री संतोष कुमार एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी श्री पवन कुमार सिंह ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण से जुड़े कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने जन्म एवं मृत्यु अधिनियम 1969, संशोधित अधिनियम 2023, बिहार राज्य जन्म-मृत्यु अधिनियम 1999 तथा इसके संशोधित नियम 2025 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला।
प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से पूर्व तिथि एवं स्थान से संबंधित प्रमाणों की विधिवत जांच आवश्यक है। विशेष रूप से स्वास्थ्य संस्थानों में हुई मृत्यु के मामलों में एमसीसीडी (मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ कॉज ऑफ डेथ) को पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए गए।
मास्टर ट्रेनरों ने इस बात पर भी जोर दिया कि वर्तमान में अधिकांश प्रसव स्वास्थ्य संस्थानों में हो रहे हैं, ऐसे में कहीं बच्चे की उम्र कम दर्शाने के उद्देश्य से घर पर प्रसव दिखाकर पंजीकरण कराने की कोशिश तो नहीं की जा रही—इसकी गंभीरता से जांच जरूरी है। किसी भी बच्चे के पंजीकरण से पूर्व जन्मतिथि की गहन जांच कर ही निबंधन सुनिश्चित करने को कहा गया, ताकि जन्म-मृत्यु पंजीकरण की शुद्धता और विश्वसनीयता बनी रहे।
कार्यशाला में अपर समाहर्ता श्री ब्रजेश कुमार, नगर आयुक्त समस्तीपुर, अनुमंडल पदाधिकारी, सिविल सर्जन, सभी स्वास्थ्य संस्थानों के चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी सहित संबंधित विभागों के अन्य अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।
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